जब हम लोन लेते हैं, तो वह सिर्फ वित्तीय सहायता नहीं होती, बल्कि एक टैक्स बचत का अवसर भी होती है। खासतौर पर होम लोन, एजुकेशन लोन, और बिजनेस लोन जैसे उधारों पर सरकार आयकर अधिनियम के अंतर्गत छूट देती है। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि किन लोन पर कितनी टैक्स छूट मिलती है और किन धाराओं के अंतर्गत।
1. होम लोन पर टैक्स छूट
1.1 धारा 80C:
क्या छूट मिलती है:
₹1.5 लाख तक की छूट मिलती है
यह छूट लोन के प्रिंसिपल रिपेमेंट पर होती है
शर्तें:
संपत्ति खरीदी गई हो (निर्माण पूर्ण होना चाहिए)
5 साल से पहले बेचने पर छूट रद्द हो सकती है
1.2 धारा 24(b):
क्या छूट मिलती है:
₹2 लाख तक की छूट ब्याज भुगतान पर
शर्तें:
संपत्ति स्व-निवासी हो (Self-Occupied Property)
किराए पर दी गई संपत्ति के लिए पूरी ब्याज राशि पर छूट मिल सकती है
1.3 धारा 80EE और 80EEA:
पहली बार घर खरीदने वालों के लिए अतिरिक्त छूट
80EE: ₹50,000 तक की अतिरिक्त छूट (कुछ शर्तें)
80EEA: ₹1.5 लाख तक अतिरिक्त छूट (बजट 2019 के बाद)
2. एजुकेशन लोन पर टैक्स छूट
2.1 धारा 80E:
क्या छूट मिलती है:
ब्याज भुगतान पर पूरा टैक्स डिडक्शन (कोई लिमिट नहीं)
अधिकतम 8 साल तक लाभ लिया जा सकता है
किनके लिए:
स्वयं, पत्नी/पति या बच्चों की पढ़ाई के लिए लिया गया लोन
भारत या विदेश में उच्च शिक्षा के लिए
लाभ:
छात्र लोन लेते समय टैक्स बचत का अवसर
माता-पिता भी इस छूट का लाभ उठा सकते हैं
3. बिजनेस लोन और प्रोफेशनल लोन
3.1 धारा 37(1):
क्या छूट मिलती है:
बिजनेस खर्चे के रूप में ब्याज की राशि टैक्स से घटाई जा सकती है
कब लागू होती है:
जब लोन व्यवसाय के संचालन के लिए हो
बैंक स्टेटमेंट और उपयोग प्रमाण आवश्यक
4. पर्सनल लोन पर टैक्स छूट
क्या पर्सनल लोन पर भी टैक्स छूट मिलती है?
सीधा उत्तर: हाँ, पर शर्तों के साथ
यदि उपयोग हुआ:
घर की मरम्मत, नवीनीकरण, या व्यवसाय में
धारा:
24(b), 37(1) के अंतर्गत लागू हो सकता है
उदाहरण:
अगर आपने पर्सनल लोन से दुकान शुरू की और ब्याज दिया, तो वह ब्याज टैक्स छूट योग्य हो सकता है
5. वाहन लोन पर टैक्स छूट
सामान्य रूप से:
निजी उपयोग के लिए वाहन लोन पर टैक्स छूट नहीं मिलती
केवल: यदि वाहन व्यावसायिक उपयोग के लिए है तो धारा 37(1) के तहत खर्च माना जा सकता है
6. प्रमुख बातें ध्यान रखने योग्य:
दस्तावेज़ ज़रूरी:
लोन सैंक्शन लेटर
ब्याज सर्टिफिकेट
बैंक स्टेटमेंट
प्रूफ ऑफ यूटिलाइज़ेशन
टैक्स फाइलिंग में कैसे दिखाएं:
ITR फॉर्म में सही सेक्शन में जानकारी भरें
सभी दस्तावेज़ स्कैन करके रखें
टैक्स कंसल्टेंट से सलाह लें (ज्यादा रकम हो तो)
7. एक कहानी – मनोज का अनुभव
मनोज एक IT प्रोफेशनल था जिसने 2020 में ₹40 लाख का होम लोन लिया। हर महीने ₹30,000 की EMI भरते हुए वह सोचता था कि टैक्स कैसे बचाया जाए।
2021 में उसके CA ने बताया कि वह हर साल ₹2 लाख तक ब्याज और ₹1.5 लाख तक प्रिंसिपल की छूट पा सकता है। अगले ही साल उसने 80EEA के तहत अतिरिक्त ₹1.5 लाख की छूट भी क्लेम की क्योंकि वह पहली बार घर खरीद रहा था। अब वह हर साल लगभग ₹75,000 टैक्स सेव कर रहा है।
8. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
Q. क्या होम लोन पर पूरा ब्याज टैक्स फ्री होता है?
A. नहीं, अधिकतम ₹2 लाख तक की छूट मिलती है (Self-Occupied Property पर)
Q. एजुकेशन लोन पर कितना साल तक छूट मिलती है?
A. अधिकतम 8 वर्षों तक या जब तक ब्याज चुकता हो
Q. क्या किराए पर दिए गए मकान पर पूरी ब्याज छूट मिलती है?
A. हाँ, परंतु कुल हाउस प्रॉपर्टी हेड में लॉस लिमिट ₹2 लाख है
Q. क्या पर्सनल लोन ब्याज पर भी टैक्स छूट मिलती है?
A. हाँ, यदि उपयोग घर या व्यवसाय के लिए हुआ हो
लोन सिर्फ ज़रूरत का समाधान नहीं, टैक्स बचत का ज़रिया भी हो सकता है – अगर आप समझदारी से योजना बनाएं। होम लोन, एजुकेशन लोन या पर्सनल लोन, सभी के अपने फायदे हैं। जरूरी है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स रखें, सही सेक्शन में क्लेम करें, और नियमों को समझें।
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