🔷 परिचय (Introduction)
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होम लोन का मतलब सिर्फ घर खरीदना नहीं, बल्कि टैक्स बचाने का सुनहरा मौका भी है।
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भारत सरकार द्वारा होम लोन लेने वालों को कई प्रकार की टैक्स छूट दी जाती है।
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यह लेख बताएगा कि कौन-कौन से सेक्शन में छूट मिलती है, कौन पात्र है, कितना बचा सकते हैं, और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
🔷 होम लोन के दो मुख्य घटक
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Principal (मूलधन)
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Interest (ब्याज)
दोनों हिस्सों पर अलग-अलग टैक्स छूट मिलती है।
🔷 Section 80C – Principal पर टैक्स छूट
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क्या है?: इस सेक्शन के तहत आप ₹1.5 लाख तक की कटौती क्लेम कर सकते हैं।
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किन पर लागू होता है?:
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घर खरीदा गया हो (Construction Complete होना चाहिए)
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प्रॉपर्टी 5 साल तक बेचना मना है
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किन भुगतानों पर छूट मिलती है?
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EMI में मूलधन का हिस्सा
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Stamp Duty और Registration Charges (एक बार)
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🔷 Section 24(b) – ब्याज पर टैक्स छूट
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कितनी छूट मिलती है?
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₹2 लाख प्रति वर्ष (Self-Occupied Property)
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कोई सीमा नहीं (Rented Property)
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शर्तें:
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घर का निर्माण 5 साल के भीतर पूरा होना चाहिए
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लोन केवल खरीद, निर्माण, मरम्मत के लिए होना चाहिए
"Top 10 Builders in India in 2025: Trusted Real Estate Developers for Your Dream Home"
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🔷 Section 80EE – पहली बार घर खरीदने वालों के लिए अतिरिक्त छूट
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अतिरिक्त ₹50,000 की छूट ब्याज पर
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शर्तें:
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लोन ₹35 लाख से कम
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प्रॉपर्टी की कीमत ₹50 लाख से कम
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FY 2016-17 में लोन स्वीकृत हुआ हो
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🔷 Section 80EEA – अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए नई छूट
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₹1.5 लाख अतिरिक्त ब्याज की छूट
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कौन पात्र है?
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घर की स्टैंप वैल्यू ₹45 लाख से कम होनी चाहिए
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PAN और Aadhaar होना जरूरी
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लोन FY 2019–20 या 2020–21 में लिया गया हो
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🔷 Self-Occupied vs Let-Out Property: टैक्स छूट में अंतर
Property Type | Principal (80C) | Interest (24b) |
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Self-Occupied | ₹1.5 लाख | ₹2 लाख |
Let-Out | ₹1.5 लाख | Unlimited (Loss capping ₹2L/year) |
🔷 संयुक्त (Joint) Home Loan लेने पर टैक्स लाभ
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दोनों लोन धारक को अलग-अलग लाभ
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शर्त: दोनों Co-owner और Co-borrower हों
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फायदा: ₹1.5L + ₹2L (x 2) = ₹7 लाख तक की छूट!
10 Ideas For a Quicker and Easier Sale When Selling Your House
🔷 कब नहीं मिलेगा टैक्स लाभ?
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घर अभी बन कर तैयार नहीं हुआ
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लोन के पैसे अन्य उपयोग में लिए गए
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प्रॉपर्टी 5 साल से पहले बेच दी
🔷 टैक्स छूट क्लेम कैसे करें? Step-by-Step
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लोन स्टेटमेंट प्राप्त करें
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EMI विभाजन जानें – Principal और Interest
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80C, 24(b), 80EE या 80EEA के तहत क्लेम करें
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ITR फाइल करते समय सही सेक्शन में दर्ज करें
🔷 टैक्स प्लानिंग टिप्स: ज्यादा छूट कैसे पाएं?
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संयुक्त होम लोन लें
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Affordability Housing में निवेश करें
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Under-construction प्रॉपर्टी में निवेश ना करें
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अन्य कटौतियों के साथ Plan करें (HRA + Home Loan)
🔷 प्रैक्टिकल उदाहरण (Case Study)
रमेश कुमार ने ₹40 लाख का होम लोन लिया
EMI – ₹35,000
Interest – ₹2.8 लाख
Principal – ₹1.4 लाख
वह Self-Occupied Property में रहते हैं
Tax Benefit Summary:
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₹2L under Section 24(b)
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₹1.4L under Section 80C
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Total Tax Saving: Approx ₹60,000+
🔷 सरकार द्वारा दी गई योजनाएं
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PMAY (Pradhan Mantri Awas Yojana) – ब्याज पर सब्सिडी
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CLSS (Credit Linked Subsidy Scheme) – ₹2.67 लाख तक की सब्सिडी
"एक सौदा… और कई गलतियाँ – रवि की प्रॉपर्टी बेचने की कहानी"
🔷 Home Loan vs Rent: क्या बेहतर है टैक्स के लिहाज से?
Factor | Home Loan | Rent |
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Equity | Yes | No |
Tax Benefit | Yes | Only HRA |
Ownership | Yes | No |
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क्या मैं 80C और 24(b) दोनों का लाभ ले सकता हूँ?
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क्या लोन Pre-closure पर भी टैक्स छूट मिलती है?
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क्या किराए पर दिए गए घर पर पूरी ब्याज छूट मिलती है?
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क्या दो होम लोन पर टैक्स छूट मिलती है?
🔷 निष्कर्ष (Conclusion)
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होम लोन सिर्फ संपत्ति नहीं, टैक्स प्लानिंग का हिस्सा भी है।
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2025 में सरकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग को प्रोत्साहन देने के लिए कई फायदे बढ़ाए हैं।
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आप सही प्लानिंग और जानकारी से ₹3–7 लाख तक की टैक्स छूट पा सकते हैं।
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