होम लोन पर इनकम टैक्स बेनिफिट्स: पूरी गाइड 2025

Total view ( 138 ) || Published: 05-Jun-2025

🔷 परिचय (Introduction)

  • होम लोन का मतलब सिर्फ घर खरीदना नहीं, बल्कि टैक्स बचाने का सुनहरा मौका भी है।

  • भारत सरकार द्वारा होम लोन लेने वालों को कई प्रकार की टैक्स छूट दी जाती है।

  • यह लेख बताएगा कि कौन-कौन से सेक्शन में छूट मिलती है, कौन पात्र है, कितना बचा सकते हैं, और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

🔷 होम लोन के दो मुख्य घटक

  1. Principal (मूलधन)

  2. Interest (ब्याज)

दोनों हिस्सों पर अलग-अलग टैक्स छूट मिलती है।

🔷 Section 80C – Principal पर टैक्स छूट

  • क्या है?: इस सेक्शन के तहत आप ₹1.5 लाख तक की कटौती क्लेम कर सकते हैं।

  • किन पर लागू होता है?:

    • घर खरीदा गया हो (Construction Complete होना चाहिए)

    • प्रॉपर्टी 5 साल तक बेचना मना है

  • किन भुगतानों पर छूट मिलती है?

    • EMI में मूलधन का हिस्सा

    • Stamp Duty और Registration Charges (एक बार)

🔷 Section 24(b) – ब्याज पर टैक्स छूट

  • कितनी छूट मिलती है?

    • ₹2 लाख प्रति वर्ष (Self-Occupied Property)

    • कोई सीमा नहीं (Rented Property)

  • शर्तें:

🔷 Section 80EE – पहली बार घर खरीदने वालों के लिए अतिरिक्त छूट

  • अतिरिक्त ₹50,000 की छूट ब्याज पर

  • शर्तें:

    • लोन ₹35 लाख से कम

    • प्रॉपर्टी की कीमत ₹50 लाख से कम

    • FY 2016-17 में लोन स्वीकृत हुआ हो

🔷 Section 80EEA – अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए नई छूट

  • ₹1.5 लाख अतिरिक्त ब्याज की छूट

  • कौन पात्र है?

    • घर की स्टैंप वैल्यू ₹45 लाख से कम होनी चाहिए

    • PAN और Aadhaar होना जरूरी

    • लोन FY 2019–20 या 2020–21 में लिया गया हो

🔷 Self-Occupied vs Let-Out Property: टैक्स छूट में अंतर

Property TypePrincipal (80C)                    Interest (24b)
Self-Occupied ₹1.5 लाख₹2 लाख
Let-Out                                                          ₹1.5 लाखUnlimited (Loss capping ₹2L/year)

🔷 संयुक्त (Joint) Home Loan लेने पर टैक्स लाभ

🔷 कब नहीं मिलेगा टैक्स लाभ?

  • घर अभी बन कर तैयार नहीं हुआ

  • लोन के पैसे अन्य उपयोग में लिए गए

  • प्रॉपर्टी 5 साल से पहले बेच दी

🔷 टैक्स छूट क्लेम कैसे करें? Step-by-Step

  1. लोन स्टेटमेंट प्राप्त करें

  2. EMI विभाजन जानें – Principal और Interest

  3. 80C, 24(b), 80EE या 80EEA के तहत क्लेम करें

  4. ITR फाइल करते समय सही सेक्शन में दर्ज करें

🔷 टैक्स प्लानिंग टिप्स: ज्यादा छूट कैसे पाएं?

  • संयुक्त होम लोन लें

  • Affordability Housing में निवेश करें

  • Under-construction प्रॉपर्टी में निवेश ना करें

  • अन्य कटौतियों के साथ Plan करें (HRA + Home Loan)

🔷 प्रैक्टिकल उदाहरण (Case Study)

रमेश कुमार ने ₹40 लाख का होम लोन लिया
EMI – ₹35,000
Interest – ₹2.8 लाख
Principal – ₹1.4 लाख
वह Self-Occupied Property में रहते हैं

Tax Benefit Summary:

  • ₹2L under Section 24(b)

  • ₹1.4L under Section 80C

  • Total Tax Saving: Approx ₹60,000+

🔷 सरकार द्वारा दी गई योजनाएं

🔷 Home Loan vs Rent: क्या बेहतर है टैक्स के लिहाज से?

Factor Home Loan  Rent
Equity                                                 Yes                                              No
Tax BenefitYesOnly HRA
OwnershipYesNo

🔷 अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
  1. क्या मैं 80C और 24(b) दोनों का लाभ ले सकता हूँ?

  2. क्या लोन Pre-closure पर भी टैक्स छूट मिलती है?

  3. क्या किराए पर दिए गए घर पर पूरी ब्याज छूट मिलती है?

  4. क्या दो होम लोन पर टैक्स छूट मिलती है?

🔷 निष्कर्ष (Conclusion)

  • होम लोन सिर्फ संपत्ति नहीं, टैक्स प्लानिंग का हिस्सा भी है।

  • 2025 में सरकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग को प्रोत्साहन देने के लिए कई फायदे बढ़ाए हैं।

  • आप सही प्लानिंग और जानकारी से ₹3–7 लाख तक की टैक्स छूट पा सकते हैं।

    MyBhumi Property Blog

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